FSSAI License Kaise Apply Kare: दोस्तों, आपने FSSAI का नाम तो जरूर ही सुना होगा, खाद्य पदार्थों के पैकेट पर भी यह नाम लिखा होता है। खाद्य पदार्थ निर्माताओं को सरकार द्वारा एक लाइसेंस प्रदान करवाया जाता है, जिसका नाम FSSAI है। यह लाइसेंस खाद्य पदार्थ निर्माताओं को इसलिए लेना जरूरी है। क्योंकि खाद्य पदार्थ निर्माता इस लाइसेंस को लेने के पश्चात कोई भी डुप्लीकेट वस्तु नहीं बेच सकते हैं।

आज के इस आर्टिकल में हम फूड लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें (FSSAI License Kaise Apply Kare), फूड लाइसेंस बनाने की विधि और एफएसएसएआई पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं।
फूड लाईसेंस क्या होता है व आवेदन कैसे करें? | FSSAI License Kaise Apply Kare
फूड लाइसेंस क्या होता है? (What is FSSAI License)
FSSAI एक प्रकार का खाद्य व्यापार से संबंधित लोगों को प्रदान कराए जाने वाला लाइसेंस है, जिसके तहत भारत में खाते हुए बार के संचालन के लिए निर्माताओं, विक्रेताओं, वितरकों और ट्रांसपोर्टरों को यह लाइसेंस प्रदान करवाया जाता है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस लाइसेंस को खाद्य व्यापारियों के लिए कंपलसरी कर दिया है।
स्वास्थ्य को मध्य नजर रखते हुए सरकार द्वारा यह लाइसेंस अनिवार्य किया गया। क्योंकि कई जगहों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट सामने आई और जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसी को सही करने के लिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया।
इसके पश्चात जो खाद्य पदार्थ निर्माता FSSAI का लाइसेंस प्राप्त कर चुका है तो उस खाद्य पदार्थ निर्माता को अपने द्वारा बनाई गई। वस्तु को गुणवत्ता जांच के लिए गुजारना होगा। जब FSSAI द्वारा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को उचित मानते हुए जारी किया जाएगा तो उसके पश्चात में खाद्य पदार्थ निर्माता उस वस्तु को बाजार में बेच सकता है।
FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? (FSSAI Full Form In Hindi)
FSSAI की फुल फॉर्म: भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
FSSAI लाइसेंस का कब आवेदन करें?
जब कोई भी व्यक्ति खाद्य उत्पादों से संबंधित कारोबार भारत के बाजार में खोलना चाहता है। खाद्य पदार्थ के निर्माताओं को भी इस लाइसेंस की जरूरत पड़ते हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के निर्माता के साथ-साथ विक्रेता और ट्रांसपोर्टरों के लिए भी यह लाइसेंस अनिवार्य किया गया है।
अतः आप इनमें से कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस लेने के पश्चात आप खाद्य पदार्थों से संबंधित को बाजार में आसानी से कर सकते हैं।
यह भी पढ़े: ट्रैवल एजेंसी बिजनेस कैसे शुरू करें?
क्या छोटे बिजनेस वालों को FSSAI का लाइसेंस लेना अनिवार्य है?
खाद्य पदार्थ से संबंधित बिजनेस छोटा हो या बड़ा सभी के लिए FSSAI लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं अपने घर से खाद्य पदार्थों का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं और ऐसे में मुझे लाइसेंस की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप अपने घर से भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब भी आपको FSSAI का लाइसेंस देना ही होगा।
लेकिन ऐसे में आपको सिर्फ मूल पंजीकरण करने की भी आवश्यकता होती है। इस से ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। मूल पंजीकरण कैसे करें, इसके बारे में जानकारी नीचे निम्नलिखित रुप से दी गई है।
- FSSAI के तहत मूल पंजीकरण के लिए आपको FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।
- जहां पर कुछ सामान्य जानकारी को भरना है और उसके पश्चात इस विभाग द्वारा निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस को भर कर अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।
- आपका आवेदन फॉर्म सबमिट होने के पश्चात आपका फॉर्म दो से 3 दिन के लिए वेरिफिकेशन अवधि में रहता है और उसके पश्चात आपको FSSAI का मूल पंजीकरण सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
FSSAI लाइसेंस के प्रकार
FSSAI लाइसेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। यह लाइसेंस अलग-अलग टर्नओवर के आधार पर अलग-अलग भागों में बटा हुआ है।
1. Basic FSSAI Registration
यह लाइसेंस उन लोगों के लिए है, जिनका सालाना कारोबार ₹1200000 से नीचे है। खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को यह लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिनका का कारोबार सालाना ₹1200000 से कम है, इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप पापड़ का बिजनेस शुरू कर रहे हैं और पापड़ अपने घर से बना कर बाजार में बेचते हैं और आपका कारोबार प्रतिवर्ष 1200000 रूपये से अधिक नहीं हो पाता है।
तो ऐसे में सिर्फ आपको FSSAI के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। यहां लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। यदि भविष्य में आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो आप इस पोर्टल के जरिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
2. State FSSAI Registration
जिन लोगों का बिजनेस 1200000 रुपए से अधिक है और उनका व्यापार खाद्य उत्पादकों से संबंधित है तो उन लोगों को राज्य स्तर का FSSAI लाइसेंस लेना होगा। लेकिन इनके लिए एक टर्नओवर की सीमा निर्धारित की गई है। मतलब यह है कि जो बिजनेस में राज्य स्तरीय लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं, उन बिजनेसमैन का सालाना टर्नओवर ₹20 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।
1200000 रुपए से लेकर 20 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेसमैन को राज्यस्तरीय FSSAI लाइसेंस लेना होगा। उदाहरण के तौर पर रेस्टोरेंट्स होटल इत्यादि।
3. Central FSSAI Registration
यह लाइसेंस उन लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है, जिन लोगों का टर्नओवर ₹20 करोड़ से अधिक है। साथ-साथ उन लोगों की एक से अधिक राज्य में अपने बिजनेस की शाखाएं हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनके द्वारा बनाया गया पदार्थ बिक रहा है या दूसरे देश से आयात निर्यात हो रहा है। तो फिर उस बिजनेसमैन के लिए केंद्रीय FSSAI लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
FSSAI लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज
एफएसएसएआई का लाइसेंस देने के लिए बिजनेसमैन के पास कौन-कौन से दस्तावेज होनी अनिवार्य है, जिसकी सूची नीचे निम्नलिखित रुप से दी गई है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र इनमें से कोई भी एक दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का एड्रेस प्रूफ, जिसमें व्यक्ति को अपने बिजली बिल या किराया एग्रीमेंट या मालिकाना एग्रीमेंट देना होगा।
- जो व्यक्ति इस लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है, उस व्यक्ति को अपने नाम व पते के साथ एक प्राधिकरण पत्र भी जमा करवाना होगा।
- आवेदन करने वाले बिजनेसमैन को एक घोषणा पत्र जमा करवाने की भी आवश्यकता होती है।
- अब आपको अपने खाद्य पदार्थों की सूची तथा खाद्य पदार्थ उत्पादन की जगह के बारे में जानकारी का पत्र देना होगा।
- इसके अलावा करने वाले के पास उसका खुद का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना अनिवार्य है।
फूड लाईसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?
एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए आपको नीचे दिए गए निम्नलिखित चरणों को फॉलो करना होगा।
- सर्वप्रथम आवेदन करने वाले आवेदन कर्ता को FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जब व्यक्ति ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाता है तो आपके सामने एक बटन दिखाई देगा। जहां पर ऑनलाइन पंजीकरण लिखा हुआ होगा।
- आपको इस ऑनलाइन पंजीकरण बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन पंजीकरण बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।
- इस पेज पर आपको अपने राज्य का नाम चुनना होगा। राज्य के नाम का चयन करने के आपको अपने व्यवसाय का नाम के बारे में जानकारी भरनी होगी। जैसे कि आप खाद्य पदार्थ निर्माता है या खाद्य पदार्थ वितरक है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी देनी है।
- अब आपको अपने टर्नओवर के प्रकार को चुनना होगा, जिस प्रकार की हमने ऊपर बताया कि टर्नओवर के आधार पर तीन भाग में FSSAI लाइसेंस को विभाजित किया गया है। उसी प्रकार से आपको अपना टर्नओवर का प्रकार चुनना होगा। टर्न और के आधार पर ही आपको अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा।
- जैसे ही आप अपने टर्नओवर का प्रकार के होते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे जाने वाली संपूर्ण जानकारी को सही तरीके से और सावधानी के साथ भरें।
- अगले स्टेप के तौर पर आपको अपने दस्तावेज को अपलोड करना होगा। जैसे ही आप दस्तावेज अपलोड कर देते हैं तो उसके पश्चात आपको लाइसेंस का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
- वर्तमान में इस लाइसेंस का शुल्क ऑनलाइन भी जमा किया जाता है। हालांकि ज्यादातर विभाग द्वारा डीडी और नकद में इस लाइसेंस के लिए भुगतान राशि जमा की जाती है। आवेदन शुल्क भरने के पश्चात आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दें।
जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसके पश्चात सरकार द्वारा संशोधन टीम को 15 दिन के भीतर आपके मूल स्थान पर वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के पश्चात करीब 45 से 60 दिन के भीतर आपको लाइसेंस प्रदान करवाया जाएगा। सरकार द्वारा 15 दिन के भीतर पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा। अन्यथा आपका लाइसेंस अस्वीकार किया जा सकता है।
फूड लाइसेंस फीस (FSSAI license fees)
जिस प्रकार से आपको पता है कि FSSAI लाइसेंस तीन प्रकार का होता है और अलग-अलग लाइसेंस के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी नीचे निम्नलिखित रुप से दी गई है।
- बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को ₹2000 की शुल्क राशि जमा करवानी होगी।
- जो बिजनेसमैन राज्य स्तरीय लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को अनुमानित ₹5000 की शुल्क राशि देनी होती है।
- जो बिजनेसमैन केंद्र स्तरीय लाइसेंस ले रहे हैं तो उन लोगों को ₹7500 की आवेदन शुल्क राशि जमा करवानी होती है।
Conclusion
आज के आर्टिकल में हमने FSSAI License Kaise Apply Kare के बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
यह भी पढ़े
अचार का बिजनेस कैसे शुरू करें?
पापड़ बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें?